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आर्युवेद के 04 डाक्टरों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही व लाईसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति-नोडल अधिकारी

कोरोना पाजिटीव निकले पर भी शादी समारोह में सम्मिलित होने शहर से बाहर गये व्यक्ति के विरूद्ध होगी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही-नोडल अधिकारी

जनपद के 13 अस्पताल के विरूद्ध किया जा रहा कारण बताओं नोटिस जारी-नोडल अधिकारी

मेरठ – नोडल अधिकारी पी0 गुरू प्रसाद ने आज नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कैन्ट का निरीक्षण किया। उन्होने वहां चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय कक्ष में बैठक कर वहां किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। नोडल अधिकारी ने बताया कि आर्युवेद के 04 डाक्टरों के विरूद्ध कार्यवाही व लाईसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति की जा रही है। कोरोना पाजिटीव निकले पर भी शादी समारोह में सम्मिलित होने शहर से बाहर गये व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी। जनपद के 13 अस्पताल के विरूद्ध कारण बताओं नोटिस जारी किया जा रहा है।

नोडल अधिकारी पी0 गुरू प्रसाद ने कहा कि ऐसे कोई भी अस्पताल या डाक्टर जो कोरोना के संदिग्ध मरीज की कोरोना जांच नहीं करा रहे है व मरीज के स्वास्थ्य से खिलवाड कर रहे है ऐसे सभी डाक्टर व अस्पतालों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी व लाईसेंस निरस्तीकरण के लिए एमसीआई को संस्तुति की जायेगी। उन्होने बताया कि जनपद के 13 अस्पताल जो कि आईएलआई व साॅरी के मरीजो की सूचना स्वास्थ्य विभाग को नहीं दे रहे है ऐसे अस्पतालों के विरूद्ध कारण बताओं नोटिस जारी किया जा रहा है।

उन्होने बताया कि सदर में एक महिला व उसका एक पारिवारिक सदस्य कोरोना पाजिटीव निकले है। महिला हाई ब्लड प्रेषर से पीडित है, उसमे कोमोर्बिडीटीज है। उनकी होम आईसोलेषन का प्रार्थना पत्र भी निरस्त हो गया है इसके बावजूद भी वह अभी तक अस्पताल में भर्ती नहीं हो रही है साथ ही उनके पारिवारिक सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव निकले है जो कि किसी शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए शहर से बाहर चले गये है। वह अपनी व अन्यों का जीवन खतरे में डाल रहे है। उन्होने कहा कि कोरोना पाजिटीव निकलने पर भी शहर से बाहर गये व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।

उन्होने बताया कि आर्युवेद के 04 डाक्टर मरीज का ईलाज करते रहे और मरीजों में कोरोना के लक्षण मिलने के बावजूद भी उन्होने मरीज की कोरोना जांच नहीं करायी और मरीज की बाद में मृत्यु हो गयी। ऐसे डाक्टरों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए क्षेत्रीय आर्युवेदिक अधिकारी को निर्देषित किया गया है साथ ही ऐसे डाक्टरों के लाईसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति भी की जा रही है।

उन्होने कहा कि ऐसे कोरोना मरीज जो होम आईसोलेषन में है और उनमें कोमोर्बिडीटीज निकलती है और उनका होम आईसोलेषन का प्रार्थना पत्र निरस्त हो जाता है तो उनको तत्काल अस्पताल में भर्ती होना होगा। ऐसे न करने पर वह अपने व अपने पारिवारिक सदस्यों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे है।

इस अवसर पर सीएमओ डा0 राजकुमार, डा0 पी0पी0 सिंह, डा0 अशोक तालियान, डा0 प्रीति सहित अन्य अधिकारी व स्टाफ उपस्थित रहे।

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