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30 जून तक जनपद में लागू रहेगी धारा-144

जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया कि आगामी माह/दिनों में बुद्ध पूर्णिमा, क्रांति दिवस, नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023, ईदुज्जहा (बकरीद) आदि पर्व के अतिरिक्त लोक सेवा आयोग उ0प्र0 द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षायें एवं विभिन्न आयोगो तथा महाविद्यालयों की परीक्षाओं एवं कोरोना वायरस संक्रमण से हो रही बीमारियों के दृष्टिगत एवं अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुये जनपद मेरठ की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जा सकने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 दिनांक 01 मई 2023 की मध्यरात्रि 12.00 बजे से दिनांक 30 जून 2023 की मध्यरात्रि 12.00 बजे तक जनपद के सभी 31 थाना क्षेत्रों में जिसमें महिला थाना सम्मिलित है, लागू रहेगी ।

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