मेरठ -कोविड-19 संक्रमण के कारण जनपद में दिवंगत मान्यता प्राप्त व गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारो के आश्रितो को मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार नियमानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। इस संबंध में सूचना निदेषालय लखनऊ स्तर से जनपदीय सूचना विभाग के अधिकारियो से साक्ष्य व सहमति पत्र के साथ ऐसे पत्रकारो के नाम मांगे है ताकि उनके आश्रितो को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा सके।
जिला सूचना अधिकारी आशुतोष चन्दोला ने यह जानकारी दी। उन्होने बताया कि जनपद मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त होने की पुष्टि के साथ कोविड से हुयी मृत्यु का प्रमाण पत्र व मान्यता प्राप्त प्रेस कार्ड की छायाप्रति संलग्न करनी होगी। उन्होने बताया कि गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारो के संबंध में संस्थान द्वारा निर्गत प्रेस कार्ड एवं नियुक्ति पत्र व संस्थान द्वारा पीएफ/ईपीएफ या किसी भी प्रकार की कटौती का साक्ष्य व मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कोविड-19 से हुयी मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा।
जिला सूचना अधिकारी आशुतोष चन्दोला ने बताया कि न्यूज चैनल यदि नियमित नहीं है तो अपलिकिंग प्रमाण पत्र, समाचार पत्र हेतु डीएवीपी प्रमाण पत्र एवं न्यूज एजेन्सी हेतु सब्सक्राइबर की सूची तथा सीए द्वारा प्रदत्त टर्न ओवर आदि प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे। उन्होने बताया कि आर्थिक/अहैतुक सहायता कोविड-19 से मृत मीडिया प्रतिनिधि के पति/पत्नी/बच्चे को अनुमन्य होगी, उनके न होने की स्थिति में वारिसान को प्रदान की जायेगी।