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ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना हेतु करें आनलाईन आवेदन-जिला ग्रामोद्योग अधिकारी

 

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एस0एल0 अग्रवाल ने बताया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ के पत्र के द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत जनपद मेरठ को इकाई संख्या 40 मार्जिन मनी 126.13 लाख रोजगार 320 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है योजना के अन्तर्गत सेवा एवं उत्पादन सेक्टर हेतु उद्यम की स्थापना के लिए 25 लाख तक का ऋण बैंको के माध्यम से दिलाये जाने का प्रवधान है। लाभार्थीयों को प्रोजेक्ट कास्ट का 35 प्रतिशत (एससी/एसटी/अन्यपिछडा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक एवं भूतपूर्व सैनिक) को अनुदान तथा 25 प्रतिशत सामान्य जाति को अनुदान दिये जाने का प्रवाधान है। ग्रमीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना के उपरान्त तीन वर्ष तक 13 प्रतिशत अधितम ब्याज उपादान भी नियामानुसार लाभार्थियों को प्राप्त हो सकेगा।

उन्होने बताया कि उक्त योजना में उद्यम की स्थापना करने वाले उद्यमियों को बहुत अधिक लाभ प्रदान किया रहा है जिसके कारण उद्यम के सफलता की सभंवाना काफी बढ गई है। ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना हेतु यह योजना काफी सार्थक एवं लाभप्रद है। उन्होने बताया कि उक्त योजना के अन्तर्गत आॅनलाईन आवेदन www.pmegp.in किया जा सकता है।

उन्होने बताया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में 03 दिवस के अन्दर जमा करना आवश्यक होगा। उन्होने बताया कि पात्रता हेतु आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो, योजना के अन्तर्गत आवेदन करने हेत आवेदन पत्र के साथ परियोजना, शैक्षिक प्रमाण पत्र,तकनीकि प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशाला होने का प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड आदि तथा सामान्य श्रेणी के पुरूष लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 5 प्रतिशत निजी अंशदान वहन करना होगा।

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