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देशभर में सिंगल-यूज प्लास्टिक से बनी ये 19 चीजें आज से बैन, नियम ना मानने पर 7 साल की जेल

देशभर में सिंगल-यूज प्लास्टिक से बनी ये 19 चीजें आज से बैन, नियम ना मानने पर 7 साल की जेल
देशभर में आज 1 जुलाई से सिंगल-यूज प्लास्टिक पर बैन लग गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें, जिसका हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करते हैं, इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें भी शामिल हैं, जो अब नहीं दिखेंगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने उन सामानों की लिस्ट जारी की है, जिनपर रोक लग रही है।

सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी इन चीजों पर लगाया बैन

– प्लास्टिक कैरी बैग, पॉलीथीन (75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले)
– प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स
– गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक
– प्लास्टिक के झंडे
– कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक- कांटे
– चम्मच
– चाकू
– स्ट्रॉ
– ट्रे-थर्माकोल (पॉलिस्ट्रीन)
– प्लास्टिक की प्लेट
– प्लास्टिक के कप
-प्लास्टिक के गिलास
– मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म
– इन्विटेशन कार्ड
– सिगरेट के पैकेट
– 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर
– स्टिरर (चीनी आदि मिलाने वाली चीज)

देश में प्रदूषण फैलाने में सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे बड़ा कारण है। केंद्र सरकार के मुताबिक देश में 2018-19 में 30.59 लाख टन और 2019-20 में 34 लाख टन से ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा जेनरेट हुआ था। सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजें न तो डीकंपोज होती हैं और न ही इन्हें जलाया जा सकता है, क्योंकि इससे जहरीले धुएं से हानिकारक गैस निकलती है। ऐसे में रिसाइक्लिंग के अलावा स्टोरेज करना ही एकमात्र उपाय होता है। मंत्रालय की तरफ से साफ बताया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अगर कोई इस्तेमाल करता पाया गया तो उसको दंड मिलेगा। इसमें जेल और जुर्माना दोनों शामिल हैं। बताया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीएके सेक्शन 15 के तहत 7 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

दुनिया भर की कई सरकारें सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कड़े फैसले ले रही हैं। 2019 से ताइवान ने प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉ, बर्तन और कप पर बैन लगा दिया। दक्षिण कोरिया ने बड़े सुपर मार्केट में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के उल्लंघन करने वालों पर करीब 2 लाख जुर्माना लगाया जाता है।

बांग्लादेश ने भी 2002 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया था। केन्या, UK, ताइवान, न्यूजीलैंड, कनाडा, फ्रांस और अमेरिका में भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर कुछ शर्तों के साथ बैन लगाया जा चुका है।

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