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मेरठ

31 मई तक जनपद मे लागू रहेगी धारा-144

ईद व बुद्ध पूर्णिमा के चलते डीएम ने लिया निर्णय…..

मेरठ,  जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत एवं ईद-उल-फितर, क्रांति दिवस, बुद्ध पूर्णिमा आदि पर्व के अतिरिक्त लोक सेवा आयोग उ0प्र0 द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षायें एवं विभिन्न आयोगो तथा महाविद्यालयों की परीक्षाओं के दृष्टिगत अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुये जनपद मेरठ की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जा सकने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 28 अप्रैल की प्रातः 06 बजे से प्रभावी होकर 31 मई 2022 की मध्यरात्रि 12-00 बजे तक जनपद के सभी 31 थाना क्षेत्रों में जिसमें महिला थाना सम्मिलित है लागू रहेगी।

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