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मेरठ

उत्तर प्रदेश में कफ्यू के लिये नई गाइडलाइन जारी,मेरठ जिलाधिकारी ने भी जारी किए आदेश

 

डेयरी सुबह 6 से 11 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक खुल सकेंगी

मंडिया सुबह 6 से 11बजे तक ही खुलेंगी

किराना की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी

बसों को छोड़कर निजी वाहनों पर आवागमन भी प्रतिबंधत

सुबह 11बजे के बाद आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा

सभी बैंक बीमा कार्यालय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे

इस बार पेट्रोल पंप और एलपीजी सेवा सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक मिलेगी

शादी विवाह समारोहों में 50 से अधिक लोग मौजूद नही होंगे और 3 घंटे की अनुमति

सभी सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित

 

निर्माण सामग्री की दुकाने खोलने की अनुमति नही होगी

*प्रोसेस्ड फ़ूड मिठाई रेस्टोरेंट होटल बन्द होम डिलीवरी मान्य*

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