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उत्तर प्रदेश में बजा सकेंगे डीजे : इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

 

 

दिल्ली-उत्तर प्रदेश में डीजे बजाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लगाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। 2019 में हाई कोर्ट ने पूरे राज्य में डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब यूपी में डीजे पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है।

जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है। पीठ ने कहा है कि एक निजी पक्ष की ओर से दायर याचिका पर इस तरह का सामान्य आदेश पारित नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने प्रभवित पक्ष को बिना सुने ही आदेश पारित कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा ध्वनि प्रदूषण मामले में दिए गए आदेशों का पालन किया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी लाइसेंस लेकर ही डीजे बजाया जा सकेगा। हाई कोर्ट ने यह आदेश जिस याचिका पर जारी किया था, उसमें डीजे पर रोक लगाने की मांग ही नहीं की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में सिर्फ एक इलाके में DJ से होने वाले शोर से राहत की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने बिना प्रभावित पक्ष को सुने ही व्यापक आदेश पारित कर दिया।

यूपी सरकार की वकील की दलील

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गरिमा प्रसाद ने कहा कि 4 जनवरी 2018 को सरकार ने डीजे और इंडस्ट्रियल एरिया में शोर की आवाज को लेकर निर्देश जारी किया था। हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक, 2019 से राज्य में DJ नहीं बज रहा है और सरकार हाई कोर्ट के आदेश का पालन करा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगस्त 2019 में पूरे राज्य में डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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