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कोरोना वैक्‍सीन से हुआ रिएक्‍शन तो इलाज का भुगतान करेंगी हेल्‍थ इंश्‍योरेंस कंपनियां

नई दिल्‍ली. इंश्‍योरेंस रेग्‍युलेटरी एंड डवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने बीमाधारकों के हित में बड़ा ऐलान किया है. इरडा ने बताया कि अगर कोरोना वैक्‍सीन  लगवाने के बाद किसी तरह का रिएक्‍शन  होने पर किसी पॉलिसीहोल्‍डर को अस्‍पताल में भर्ती होना (Hospitalisation) पड़ता है तो इलाज का भुगतान इंश्‍योरेंस कंपनियों (Health Insurance) को करना होगा. साथ ही कहा कि इंश्‍योरेंस कंपनियां खरीदी गई पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक ट्रीटमेंट का भुगतान करेंगे.

स्‍वास्‍थ्‍यकर्मियों ने कम्पनियो से मांगा था स्‍पष्‍टीकरण

पॉलिसीहोल्‍डर्स के लिए स्‍वतंत्र उपभोक्‍ता जागरूकता प्‍लेटफॉर्म beshak.org के सीईओ महावीर चोपड़ा ने कहा, ‘इरडा ने साफ कर दिया है कि वैक्‍सीन लगवाने के बाद होने वाली किसी भी तरह की तकलीफ के कारण डॉक्‍टर के परामर्श पर अस्‍पताल में भर्ती होने की स्थिति में पूरे ट्रीटमेंट का खर्च हेल्‍थ इंश्‍योरेंस पॉलिसी के तहत कवर होगा.’ दरअसल, कुछ महीने पहले कई स्‍वास्‍थ्‍यकर्मियों ने हेल्‍थ इंश्‍योरेंस कंपनियों से स्‍पष्‍टीकरण मांगा था कि उनकी मौजूदा पॉलिसी में कोविड-19 वैक्‍सीन के रिएक्‍शन का इलाज कवर किया जाएगा या नहीं. इरडा ने आज इसी पर स्‍पष्‍टीकरण दिया है.

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