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सुप्रीम कोर्ट ने धूम्रपान की उम्र 21 करने के अनुरोध को खारिज कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को धूम्रपान की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने और खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने दो वकीलों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, “यदि आप प्रचार चाहते हैं, तो एक अच्छे मामले पर बहस करें … प्रचार हित याचिका दायर न करें।”
न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने दो अधिवक्ताओं द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया
शीर्ष अदालत अधिवक्ता शुभम अवस्थी और सप्त ऋषि मिश्रा द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें धूम्रपान को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश मांगे गए थे।
याचिका में शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थानों और पूजा स्थलों के पास खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के अलावा व्यावसायिक स्थानों से धूम्रपान क्षेत्रों को हटाने के निर्देश भी मांगे गए हैं।

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