मेरठ दर्पण
Breaking News
मेरठ

कार्यक्रम आयोजन से पूर्व ले जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति, अन्यथा होगी कार्यवाही

 

 

मेरठ-अपर जिला मजिस्ट्रेट वि0/रा0 मेरठ पंकज वर्मा ने समस्त कार्यक्रम संचालको, होटल स्वामियों/बैंक्वेट स्वामियो को सूचित करते हुये बताया कि शासनादेश दिनांक 06 जनवरी 2018 के बिन्दु सं0-5 में वर्णित संशोधित धारा-4(क)(1) में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी मनोरंजन, जिस पर कर उदग्रहणीय हो, वह कर भुगतान करने के दायित्व से मुक्त हो या न हो, जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना आयोजित नहीं किया जायेगा।

उन्होने समस्त संबंधित व्यक्तियो को निर्देशित किया कि वे किसी भी कार्यक्रम (नव वर्ष की पूर्व संध्या, क्रिस्मिस इवेन्ट, मेले तथा किसी भी प्रकार के रंगा-रंग कार्यक्रम) आदि के आयोजन से पूर्व जिला मजिस्टेªट से उक्त आयोजन की अनुमति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध संबंधित नियमो के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

Related posts

सुभारती फाईन आर्ट कॉलेज में फ्रेशर फ्रेग्रेंस-2020-21 का भव्य आयोजन

थाना कंकरखेड़ा पुलिस टीम द्वारा तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए चोरी का ट्रैक्टर बरामद किया

मेरठ में कोरोना से आज एक मरीज की मौत

Leave a Comment

Trulli
error: Content is protected !!
Open chat
Need help?
Hello
Welcome to Meerut Darpan News