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कोविड के दृष्टिगत सैनेटाईजेशन हेतु बंद रहेगा जनपद न्यायालय- जिला न्यायाधीष मेरठ

 

 

मेरठ – जिला न्यायाधीष मेरठ  दिनेष कुमार शर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत जिला न्यायालय द्वारा कार्य किये जाने के संबंध में जारी दिषा निर्देष व मुख्य चिकित्सा अधिकारी की आख्या के दृष्टिगत दिनांक 23 अप्रैल 2021 को जनपद न्यायालय मेरठ सैनेटाईजेषन हेतु बंद रहेगा। उन्होने बताया कि न्यायालय परिसर एवं अधिवक्तागण के चैम्बरों के सैनेटाईजेषन के संबंध में केन्द्रीय नाजिर की आख्या प्राप्त होने पर न्यायालय पूर्व की भांति खुलेंगे। उन्होने बताया कि बाह्य स्थित न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) मवाना एवं बाह्य स्थित न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) सरधना के न्यायालय खुले रहेंगे।
उन्होने बताया कि मा0 उच्च न्यायालय के पत्र सं0-1941/LXXVII-CPC/eCourts/Allahabad dated 05-04-2021 के माध्यम से  उच्च न्यायालय द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत जिला न्यायालय द्वारा कार्य किये जाने के संबंध में दिषा-निर्देष जारी किये गये है। उन्होने बताया कि मेरठ बार एसोसिएषन मेरठ द्वारा प्रस्ताव दिनांक 22 अप्रैल 2021 प्रेषित कर दिनांक 22 अप्रैल 2021 से दिनांक 01 मई 2021 तक सम्पूर्ण परिसर को बंद कराते हुये कचहरी परिसर के साथ-साथ अधिवक्तागण के चैम्बरो का सैनेटाईजेषन कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

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