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नगर निकाय चुनाव – इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया आदेश

यूपी में 31 मार्च तक नहीं होंगे निकाय चुनाव, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

दिल्ली : उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जनवरी में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, ओबीसी कमीशन को 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक कामकाज को संभालने के लिए नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में चुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के एक भाग पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस पर तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा है।

उत्तर प्रदेश में अब 31 मार्च तक निकाय चुनाव नहीं होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जनवरी में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। ओबीसी कमीशन को 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक कामकाज को संभालने के लिए नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लेंगे।

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