मेरठ। पंचायत चुनाव को लेकर प्रतिदिन नए-नए नियम सामने आ रहे हैं। जिससे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अब एक नया नियम कोऑपरेटिव को लेकर जारी किया गया है। जिसके अनुसार कोऑपरेटिव के बकायेदार पंचायती चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। चुनाव में दावेदारी करने के लिए पहले उन्हें सहकारी समिति व जिला सहकारी बैंक से लिया गया लोन चुकाना होगा। अपर मुख्य सचिव की ओर से निर्देश जारी होने के बाद सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता ने भी पत्र जारी कर दिया।
पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर
पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां जोरों पर हैं। हालांकि, अभी निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इसी बीच सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कोऑपरेटिव से लिए कर्जदार के पंचायती चुनाव में दावेदारी को अयोग्य घोषित करने का निर्देश जारी किया है। इस पर कोआपरेटिव विभाग के अनुसार यदि पंचायती चुनाव में उम्मीदवारों को दावेदारी करनी है तो सहकारी समिति एवं जिला सहकारी बैंक से लिए लोन को जल्द चुकाना होगा। उन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव के आदेशानुसार पंचायती चुनाव लडऩे वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी वित्तीय संस्थानों के बकायेदार रहता है तो उस स्थिति में वह उम्मीदवार बनने को पात्र नहीं होगा। सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंक से लोन लिए व्यक्ति अपना कर्ज तत्काल चुका दें अन्यथा वह चुनाव लडऩे से वंचित रह जाएंगे।
चुनाव को लेकर गांवों में बढ़ी सरगर्मी
पंचायत चुनाव को लेकर गांवों में सरगर्मी बढ़ गई है। गांवों में उम्मीदवार लोगों तक पहुंच बनाने लगे हैं। प्रशासन भी तैयारियां कर रहा है। ऐसे में अपर मुख्य सचिव का आदेश बकायेदारों की मुश्किलें बढ़ा सकता है।