मेरठ-पंजीयन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन) मेरठ ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुये बताया कि जनपद मेरठ में पंजीकृत समस्त निजी एवं व्यवसायिक वाहनों पर 15 अप्रैल 2021 से पूर्व हाई सिक्योरिटी रजिस्टेशन प्लेट एवं कलर कोड स्टीकर लगवाना सुनिश्चित करें।
उन्होने बताया कि शासन के आदेशानुसार प्रदेश में समस्त वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्टेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर लगाये जाने हेतु समय सारिणी निर्धारित की गयी है, जिसके अन्र्तगत दिनांक 15 अपै्रल 2021 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अन्र्तगत आने वाले समस्त जनपदों के निजी वाहनों एवं प्रदेश के समस्त जनपदों में पंजीकृत व्यवसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्टेशन प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है।
उन्होने बताया कि इसके पश्चात् सम्बन्धित वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्यवाही की जायेगी एवं ऐसे वाहनों का स्वस्थता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जायेगा। यदि वाहन स्वामी द्वारा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बुकिंग स्लिप प्रस्तुत की जाती है, तो ही स्वस्थता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।
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