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कोविड- 19 की नई गाइडलाइन जारी, 1 फरवरी से प्रभावी होंगे ये दिशा निर्देश

दिल्ली- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोविड-19 के नए दिशानिर्देश जारी किए। इनके तहत अब सिनेमा हाल और थियेटरों को ज्यादा लोगों के साथ संचालन की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा अब सभी लोगों को स्वीमिंग पूल के इस्तेमाल की अनुमति होगी, यह अनुमति अभी तक सिर्फ खिलाडि़यों के लिए थी। एक फरवरी से प्रभावी होने वाले इन दिशानिर्देशों के मुताबिक, अब लोगों और सामान के अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसमें पड़ोसी देशों के साथ समझौतों के तहत जमीनी सीमा के जरिये व्यापार शामिल है। ऐसे मूवमेंट के लिए अलग से अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।

कोविड-19 के नए दिशानिर्देश एक फरवरी से होंगे प्रभावी

कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इनमें वे गतिविधियां शामिल नहीं है जिनमें मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के कड़ाई से अनुपालन की जरूरत है। दिशानिर्देशों के मुताबिक, हाल क्षमता का अधिकतम 50 फीसद या बंद स्थानों पर 200 लोगों की सीमा के साथ सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा और सांस्कृतिक जमावड़े को पहले ही अनुमति प्रदान की जा चुकी है। अब ऐसे जमावड़े को संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एसओपी के तहत अनुमति दी जाएगी। अब सिनेमाघरों और थियेटरों को ज्यादा सीटिंग क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी जिसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा संशोधित एसओपी जारी की जाएगी।

अब लोगों और सामान के अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर मूवमेंट पर नहीं होगा कोई प्रतिबंध

इसी तरह सभी के लिए स्वीमिंग पूल के उपयोग के लिए खेल एवं युवा मामलों का मंत्रालय संशोधित एसओपी जारी करेगा।बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) प्रदर्शनी कक्षों को पहले ही अनुमति प्रदान की जा चुकी है, अब सभी तरह के प्रदर्शनी कक्षों को अनुमति होगी। इसके लिए वाणिज्य विभाग संशोधित एसओपी जारी करेगा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा को और खोलने के लिए हालात के आकलन के आधार पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय गृह मंत्रालय के परामर्श से फैसला ले सकता है। इसके साथ ही कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का अनुपालन देशभर में जारी रहेगा ताकि कोविड-19 के अनुरूप व्यवहार को लागू किया जा सके।

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