मेरठ दर्पण
Breaking News
मेरठ

जिलाधिकारी ने 31 जनवरी 2021 तक लागू की धारा-144

मेरठ- जिलाधिकारी के0 बालाजी ने बताया कि वर्तमान में विदेशो एवं सम्पूर्ण भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से हो रही बीमारियों के दृष्टिगत एवं आगामी दिनों में क्रिसमस-डे, नववर्ष, गुरूगोविन्द सिंह जयन्ती एवं गणतंत्र दिवस व अन्य त्यौहार/पर्व के अतिरिक्त लोक सेवा आयोग उ0प्र0 द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षायें एवं विभिन्न आयोगो तथा महाविद्यालयों की परीक्षाओं के दृष्टिगत अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुये जनपद मेरठ की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जा सकने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 दिनांक 01 दिसम्बर 2020 की प्रातः 06 बजे से प्रभावी होकर 31 जनवरी 2021 की मध्यरात्रि 12-00 बजे तक जनपद के सभी 31 थाना क्षेत्रों में जिसमें महिला थाना सम्मिलित है लागू रहेगी ।

उन्होने कहा कि शासन अथवा जिला प्रसाशन के निर्देषानुसार जनपद की समस्त जनता निर्धारित तिथि तक अपने आवास में लाॅकडाउन रहेगी तथा उक्त अवधि में जनपद की ऐसी दुकाने जिनको अनुमति प्रदान की गयी है वह अपने दिये गये निर्धारित समय पर ही खुलेगी एवं बंद होगी। इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगीं।
जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अराजक तत्वों के विरुद्व कठोर कार्यवाही एवं क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने हेतु कड़े निर्देश दिए गए है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जनपद मे शान्ति एवं कानून व्यवस्था व लोकपरषान्ति बनाये रखने के उद्देष्य से जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 दिनांक 01 दिसम्बर 2020 की प्रातः 06 बजे से प्रभावी होकर 31 जनवरी 2021 की मध्यरात्रि 12-00 बजे तक लागू रहेगी ।

Related posts

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर वेंक्टेश्वरा में एकदिवसीय राष्ट्रीय संगौष्ठी

आम आदमी पार्टी दिलवाएंगी किसानों का हक-हुडा जरीवाला

Mrtdarpan@gmail.com

शोभित विश्वविद्यालय नमामि गंगे अभियान का बनेगा हिस्सा

Leave a Comment

Trulli
error: Content is protected !!
Open chat
Need help?
Hello
Welcome to Meerut Darpan News