आईएलआई व साॅरी के मरीजो की सूचना न भेजने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत होगी कडी कार्यवाही-जिलाधिकारी
मेरठ – जिलाधिकारी के0 बालाजी ने जनपद मेरठ के समस्त निजी अस्पतालों के संचालको एवं प्रबंधको से अपील करते हुये कहा कि कोविड-19 वायरस के संक्रमण में वृद्धि को ध्यान में रखते हुये आईएलआई (खांसी, बुखार एवं सांस लेने में दिक्कत) एवं साॅरी के रोगियो की प्रतिदिन सूचना कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ में जिला सर्विलांस अधिकारी डा0 प्रषांत कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मेरठ द्वारा उपलब्ध गूगल लिंक पर उपलब्ध कराये, जिससे समय रहते हुये ऐसे सभी मरीजो की जांच करायी जा सके।
उन्होने बताया कि आपके अस्पताल में आईएलआई (खांसी, बुखार एवं सांस लेने में दिक्कत) एवं साॅरी के रोगी नही भी आते है, तब भी शून्य रिपोर्ट प्रतिदिन उपरोक्त ई-मेल पर प्रेषित की जानी चाहिए। यदि कोविड-19 लक्षण/संक्रमण के ऐसे मरीज चिन्हित किये जाते है, जो धनात्मक पाये जाने से पूर्व आपके अस्पताल में आये है एवं उनकी सूचना आपके द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी में उपलब्ध नहीं करायी गयी है तो संबंधित के विरूद्ध आपदा अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसके प्रति संबंधित अस्पताल के संचालक एवं प्रबंधक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। सूचना भेजने में यदि कोई समस्या आ रही है तो फोन नं0-8218657044 पर संपर्क करे।