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पराली जलाने के दोषी व्यक्तियों को नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का अनुदान-जिलाधिकारी

 

जिलाधिकारी ने की कृषि व गन्ना विभाग के कार्यों की समीक्षा

 

मेरठ -पराली जलाने पर दोषी व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का सरकारी योजनाओं से संबंधित अनुदान नहीं दिया जायेगा। जनपद में फसल आवशेष प्रबन्द्धन हेतु विभिन्न योजनान्तर्गत गत तीन वर्षों में 97 ग्रामों के 105 कृषको को 223 कृषि यंत्र दिये गये है वही गन्ना समितियों पर भी यंत्रों को किराये पर लेने की व्यवस्था है। डी-कम्पोसर को भी गन्ना समिति के माध्यम से किसानों को बटवाया जायेगा ताकि वह फसल अवषेष का बेहतर प्रबंधन कर सके।
जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में कृषि, गन्ना विभाग से संबंधित बैठक की अध्यक्षता करते हुये यह जानकारी जिलाधिकारी के0 बालाजी ने दी। उन्होने कहा कि किसान फसल अवषेश न  जलाए ये  सुनिष्चित किया जाये तथा दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये। तौल केन्द्रों पर फसल अवषेष के प्रबंधन, कृषि यंत्रों के उपयोग आदि विषयों से संबंधित पम्पलेट भी बंटवाये जाये। गन्ना विभाग के अधिकारी ने बताया कि जनपद में करीब 500 तौल केन्द्र है तथा 06 गन्ना समितियां है।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रषासन मदन सिंह गब्र्याल, उप जिलाधिकारी मेरठ संदीप भागिया, मवाना कमलेष गोयल, सरधना अमित कुमार भारतीय, उप कृषि निदेषक ब्रजेष चन्द्र, सहायक चीनी आयुक्त सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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Ankit Gupta

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