दिल्ली-पटना फ्लाइट में शराब पीकर बवाल करनें वाले दो लोगों को 5-5 हजार रूपये का जुर्माना भराने के बाद रिहा कर दिया गया। दोनों के खिलाफ इंडिगो की फ्लाइट में शराब पीकर बवाल करने का आरोप लगा है। बिहार एक्साइज एक्ट (संशोधित) की धारा 37 के तहत प्राथमिकी हुई थी।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, विमान यात्री रोहित और नीतिश व्यवसायी बताए जा रहे है। कारोबार के सिलसिले में दिल्ली गए थे। एयरपोर्ट पर ही दोनों ने शराब पी थी। इनके साथ तीसरा व्यक्ति भी नशे में होने की बात कही जा रही थी। लेकिन एयरपोर्ट पुलिस के अनुसार, प्राथमिकी में रोहित और नीतीश के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति का जिक्र नहीं है।
सोमवार को रोहित और नीतिश इंडिगो की फ्लाइट 6ई-6383 में शराब पीकर बैठे थे। फ्लाइट में वे तेज आवाज से बातें कर रहे थे। बाद में उन्होंने क्रू मेम्बर के साथे बदतमीजी की। फ्लाइट पटना पहोंची तो सीआइएसएफ (केंद्रीय औद्याेगिक सुरक्षा बल) के जवानों ने उन्हें हिरासत में लेकर हवाई अड्डा थाना पुलिस को सौंप दिया। जहां शराब पीने की पुष्टि हुई। सोमवार को पटना सिविल कोर्ट की विशेष अदालत इन दोनो को पेश किया गया। जहां दोनों को 5-5 हजार रूपये जुर्माना भराने के बाद रिहा कर दिया गया।