थाना फलावदा पर पंजीकृत मु0अ0स0- 147/2022 धारा 2/3 गैगंस्टर एक्ट जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष बहसूमा मेरठ द्वारा की जा रही है । मुकदमा उपरोक्त की विवचेनात्मक कार्यवाही के दौरान ज्ञात हुआ कि गैंगलीडर शमीम बंजारा पुत्र पीरू बंजारा निवासी मौहल्ला बंजारान कस्बा व थाना फलावदा जिला मेरठ, सदस्य मौ0 बाबू खाँ पुत्र हुसैनी निवासी मौ0 बंजारान कस्बा व थाना फलावदा जनपद मेरठ, रंजीत छिपी पुत्र दर्शन निवासी मलिया खुर्द तलबण्डी सलेम थाना नकोदर जनपद जलंधर (पंजाब), इकबाल पुत्र हाजी सईद निवासी ग्राम सम्भलहेडा थाना मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर के द्वारा गौकशी जैसे अपराध कारित कर, अपराध से अर्जित अवैध धन से चल व अचल सम्पत्ति अपने व अपने परिजनो के नाम क्रय की गयी । गैंगलीडर शमीम उपरोक्त के द्वारा गिरोह बनाकर अपराध कर अर्जित सम्पत्ति को धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोरबन्द अधिनियम एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कुर्क किये जाने के सम्बन्ध में मु0अ0स0- 147/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के विवेचक थानाध्यक्ष बहसूमा के द्वारा मा0 जिला मजिस्ट्रेट मेरठ को आख्या तैयार कर प्रेषित की गयी । थाना प्रभारी बहसूमा के द्वारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्रेषित आख्या पर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय मेरठ द्वारा अभियुक्त शमीम के द्वारा अपराध कारित कर अर्जित चल अचल सम्पत्ति को विचारण करने के उपरान्त वाद संख्या D20211152000 धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 सरकार बनाम शमीम बंजारा आदि थाना फलावदा जनपद मेरठ में पारित आदेश पत्रांक संख्या 240/रीडर/जि0म0/2022 दिनाँक 24.12.2022 को पारित आदेश के अनुपालन मे गैंगलीडर शमीम बंजारा के भाई अकबर बंजारा पुत्र पीरू बंजारा निवासी वार्ड नं0 10 मौहल्ला बंजारान कस्बा व थाना फलावदा जिला मेरठ के नाम पर सैक्टर 10 शास्त्रीनगर फैसल मस्जिद के पास थाना नौचन्दी जनपद मेरठ में स्थित जिसका भूतल का आच्छादित क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर व प्रथम तल का कवर्ड एरिया 288 वर्ग मीटर व द्वित्तीय तल का कवर्ड एरिया 288 वर्ग मीटर । इस प्रकार कुल कवर्ड एरिया 864 का निर्माण किया गया है । भूमि जिसकी अनुमानित कीमत 6,03,00,000/- रूपये को कुर्क किये जाने के आदेश पारित किये गये है ।
मा0 जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश के अनुपालन मे आज दिनांक 09.01.2023 को उपरोक्त सम्पत्ति जिसकी कुल अनुमानित कीमत 6,03,00,000/- रूपये को श्रीमान क्षेत्राधिकारी/प्रशासक महोदय मवाना जनपद मेरठ व श्रीमान नायब तहसीलदार सदर मेरठ की मौजूदगी में नियमानुसार धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी ।