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गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25 हजार रूपये के इनामी याकूब कुरेशी व उसका पुत्र गिरफ्तार

थाना खरखौदा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 131/22 धारा 420/269/270/272/273/120B भादवि बनाम 14 नामजद के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। जिसमें अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड में मीट पैकेजिंग एवं प्रोसेसिंग का अवैध कारोबार किया जा रहा था। जिसका कोई लाइसेंस अभियुक्त के पास नही था। मुकदमे में याकूब कुरैशी और इमरान पुत्र याकूब कुरैशी फरार चल रहे थे। उपरोक्त मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या 262/22 थाना खरखोदा में 11/11/2022 को पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 7/1/23 को याकूब कुरैशी पुत्र फईमुद्दीन और इमरान कुरैशी पुत्र याकूब कुरैशी को दिल्ली के थाना चाँदनी महल से हिरासत में लिया गया है। याकूब कुरैशी के ऊपर 174A आईपीसी के अंतर्गत भी मुकदमा पंजीकृत है। थाना खरखौदा पर अभियुक्तगण के विरद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पताः-
1- याकूब कुरैशी पुत्र फईमुद्दीन।
2- इमरान कुरैशी पुत्र याकूब कुरैशी।
आपराधिक इतिहास का विवरणः-
1- मु0अ0सं0 131/22 धारा 420/269/270/272/273/120B भादवि थाना खरखौदा मेरठ।
2- मु0अ0सं0 262/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना खरखौदा मेरठ।

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