मेरठ दर्पण
Breaking News
मेरठ

28 फरवरी तक जनपद में लागू रहेगी धारा-144

जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया कि आगामी माह/दिनों में गुरू गोविन्द सिंह जयन्ती, गणतंत्र दिवस, मौ0 हजरत अली का जन्म दिवस, महाशिव रात्री आदि पर्व के अतिरिक्त लोक सेवा आयोग उ0प्र0 द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षायें एवं विभिन्न आयोगो तथा महाविद्यालयों की परीक्षाओं एवं कोरोना वायरस संक्रमण से हो रही बीमारियों के दृष्टिगत एवं अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुये जनपद मेरठ की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जा सकने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 दिनांक 31 दिसम्बर 2022 की मध्यरात्रि 12.00 बजे से दिनांक 28 फरवरी 2023 की मध्यरात्रि 12.00 बजे तक जनपद के सभी 31 थाना क्षेत्रों में जिसमें महिला थाना सम्मिलित है, लागू रहेगी ।

Related posts

सी डी ओ ने किया  विकासखंड माछरा का निरीक्षण 

Ankit Gupta

जोशीमठ वासियों के लिए, विश्व हिंदू परिषद खड़ा हुआ

Ankit Gupta

एसटीएफ और परतापुर पुलिस ने संयुक्त रूप से की कार्रवाई एक गोदाम से एनसीआरटी सहित कई बड़े ब्रांडों की नकली किताबें मिली

Mrtdarpan@gmail.com

Leave a Comment

Trulli
error: Content is protected !!
Open chat
Need help?
Hello
Welcome to Meerut Darpan News