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राहुल गांधी की फर्जी क्लिप चलाने के मामले में संपादक की याचिका पर सुनवाई करेगा SC

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को एक टीवी न्यूज चैनल के संपादक की उस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया, जिसमें एक जुलाई को एक कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की फर्जी क्लिप चलाने के लिए उन्हें समन जारी किए जाने को चुनौती दी गई थी।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने आग्रह किया कि मामले को तत्काल सूचीबद्ध किया जाए क्योंकि चैनल के संपादक को संरक्षित नहीं किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को एक टीवी न्यूज चैनल के संपादक की उस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया, जिसमें एक जुलाई को एक कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की फर्जी क्लिप चलाने के लिए उन्हें समन जारी किए जाने को चुनौती दी गई थी।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने आग्रह किया कि मामले को तत्काल सूचीबद्ध किया जाए क्योंकि चैनल के संपादक को संरक्षित नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि चैनल के न्यूज एंकर (रोहित रंजन) को इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की गई है।

पीठ शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई

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