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अमिताभ और जया बच्चन को जमीन अधिग्रहण के सम्बन्ध में हाई कोर्ट ने दिया ये निर्देश

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और जया बच्चन (Jaya Bachchan) को आदेश दिया है कि बीएमसी के उस नोटिस के विरूद्ध रिप्रजेंटेशन फाइल करें जो उन्हें उनके घर प्रतीक्षा के पास सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहण करने को लेकर मिला है. बच्चन ने इस हफ्ते के आरंभ में बीएमसी की इस नोटिस के विरूद्ध उच्च न्यायालय का रुख किया था.जस्टिस आर। डी। धनुका और एस। एम। मोदक के डिविज़न बेंच ने ऐक्टर्स को बीएमसी के सामने अपना रिप्रजेंटेशन फाइल करने के लिए दो हफ्ते की समय दिया है.न्यायालय ने कहा है, जब बच्चन की ओर से रिप्रजेंटेश पंजीकृत हो जाएगी,

इसके छह हफ्ते बाद बीएमसी इस पर सुनवाई कर फैसला लेगी. एक बार फैसला होने के बाद याचिकाकर्ताओं के विरूद्ध तीन हफ्ते तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.न्यायालय ने आगे यह भी कहा है कि यदि आवश्यकता हुई तो बच्चन दंपती के एडवोकेट को पर्सनल सुनवाई का भी मौका दिया जा सकता है.इस याचिका में बीएमसी के नोटिस को रद्द करने और बीएमसी को भूमि अधिग्रहण की तरफ कोई कार्रवाई करने से रोकने के लिए आदेश जारी करने की मांग की गई थी. बच्चन दंपती को 20 अप्रैल 2017 को दो नोटिस भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि उनके घर के पास का कुछ प्लॉट सड़क की तय लाइन के भीतर है. कहा गया था कि बीएमसी इस तरह की दीवारों व संरचनाओं के अधिग्रहण करने का इरादा रखती है.

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