10 मार्च को मतगणना स्थल के 08 किमी की परिधि में बंद रहेंगी शराब की दुकाने-जिला मजिस्ट्रेट
मेरठ – जिला मजिस्ट्रेट मेरठ के0 बालाजी ने बताया कि अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र के अनुपालन में विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दौरान लोक शांति बनाये रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराये जाने के उद्देश्य से जनपद मेरठ में स्थित समस्त दुकानों, होटलों, रेस्त्रां, क्लबो और शराब बेचने व वितरण करने वाले अन्य स्थानों यथा देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शॉप, एफएल-16, 17 एफएल-6,7, व 7 सी भांग, एम0ए0-2 व एम0ए0-4 के थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकाने तथा उनकी बिक्री के लिए स्वीकृत अन्य लाईसेंस यथा पी0डी0-2, एफ0एल0-1, एफ0एल-1ए, एफ0एल0-3 व 3ए, बी0डब्लू0एफ0एल0-2 श्रेणी के अनुज्ञापों से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 की धारा 135ग के खंड-एक में यथा उपबंधित के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्त होेने तक अर्थात दिनांक 08 फरवरी 2022 की सांय 06.00 बजे से 10 फरवरी 2022 को मतदान समाप्ति तक अथवा 06.00 बजे तक जो बाद में हो तक पूर्णतया बंद रखें जायेंगे।
उन्होने बताया कि यदि किसी मतदान स्थल पर पुर्नमतदान होता है तो मतदान स्थल से 08 किमी की परिधि में आने वाली आबकारी की समस्त थोक व फुटकर दुकाने पुर्नमतदान के दिन बंद रहेंगी। उन्होने बताया कि मतगणना का कार्य दिनांक 10 मार्च 2022 को किया जायेगा। मतगणना के दिन जनपद के मतगणना स्थल से संबंधित क्षेत्रों (लोहिया नगर मंडी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय) से 08 किमी की परिधि में स्थित शराब की दुकानों, होटलो, रेस्त्रां, क्लबो और शराब बेचने तथा वितरण करने वाले अन्य संस्थानों को उक्त दिवसो में शराब बेचने/पेश करने की अनुमति नहीं होगी। उपरोक्त बंदी के दिवसों में व्यक्तिगत रूप से पास में रखे जाने वाली मादक वस्तुओ की सीमा को भी अधिसूचना दिनांक 22 दिसम्बर 2021 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिबंधित किया जाता है। उक्त बंदी के लिए अनुज्ञापी किसी प्रतिकर या वापसी के दावे के लिए हकदार नहीं होगा।