मेरठ दर्पण -मेरठ जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बताया कि शासन के निर्देषों के अनुपालन में उ0प्र0 कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संषोधन) अधिनियम 1997 के नियम-29(3) में दी गयी व्यवस्था के क्रम में शीतगृृह स्वामियों तथा आलू उत्पादक किसानों के प्रतिनिधि के साथ आयोजित बैठक में दोनो पक्षों के मध्य हुये विचार-विमर्ष के उपरान्त शीतगृृह संचालन पर होने वाले व्यय तथा कृृषक हित को दृृष्टिगत रखते हुये वर्ष 2020-21 अवधि हेतु आलू भण्डारण प्रभार की युक्तियुक्त परामर्षी दरें निर्धारित कर दी गयी है। उन्होने बताया कि सादा आलू भण्डारण हेतु रू0 238.00 प्रति कुन्तल तथा सीआईपीसी उपचारित आलू भण्डारण हेतु रू0 258.00 प्रति कुन्तल निर्धारित की गयी है।