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मेरठ में धारा-144, 28 फरवरी तक रहेगी लागू

मेरठ-  बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए डीएम के.बालाजी ने जिले में तत्काल प्रभाव से धारा-144 लागू कर दी है। धारा-144 28 फरवरी तक लागू रहेगी। डीएम की ओर से जारी आदेश के तहत यदि कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन जैसी स्थिति रही तो बाजार, दुकान, प्रतिष्ठान शासन, प्रशासन से निर्धारित समय के तहत खुलेगी, बंद होगी। केंद्र और प्रदेश सरकार के निर्देशों का सभी को पालन करना होगा। जिला एवं प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगों को अनिवार्य तौर से सूचना देनी होगी। कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आने वालों को सूचना देनी होगी। प्रशासन के स्क्रीनिंग में सभी को सहयोग करना होगा। कोई भी व्यक्ति या व्यापारी फेस मास्क, हैंड सैनिटाज़र, आटा-दाल, सब्जी-फल की कालाबाजारी नहीं करेगा। छात्रावास में रहने वाले छात्र- छात्राओं की सूचना थानों को दी जाएगी। होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लेना होगा। कोरोना संक्रमण को लेकर तीन दिन से अधिक समय से निवास करने वालों की सूचना देनी होगी। बाहर से आने या जाने पर सूचना देना होगी। यदि कोई व्यक्ति जिले की सीमा में बाहर से आता है तो 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा। पांच या पांच लोगों को एक जगह एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। तत्काल प्रभाव से यह आदेश 28 फरवरी की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा।

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