अनलॉक-4 के लिए जारी हुई केंद्र सरकार की गाइडलाइन, 7 सितम्बर से चलेगी मेट्रो, 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। वहीं स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है, जो कि 1 सितंबर से लागू होंगी. कंटेनमेंट ज़ोन में पाबंदियां 30 सितंबर तक पहले की ही तरह लागू रहेंगी.
मेट्रो रेल 7 सितंबर से अलग-अलग चरणों में शुरू होगी. ये काम गृह मंत्रालय से मशविरे के बाद रेलवे मंत्रालय, आवास और शहरी विकास मंत्रालय करेंगे. आवास और शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया जाएगा.
21 सितंबर से सामाजिक, एकैडमिक, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और दूसरे जमावड़ों को 100 व्यक्तियों के साथ इजाज़त होगी. इनमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर जैसी शर्तों को मानना होगा. मतलब 100 लोग राजनीतिक रैली के लिए जमा हो सकते हैं.केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है, जो कि 1 सितंबर से लागू होंगी. कंटेनमेंट ज़ोन में पाबंदियां 30 सितंबर तक पहले की ही तरह लागू रहेंगी.
मेट्रो रेल 7 सितंबर से अलग-अलग चरणों में शुरू होगी. ये काम गृह मंत्रालय से मशविरे के बाद रेलवे मंत्रालय, आवास और शहरी विकास मंत्रालय करेंगे. आवास और शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया जाएगा.
21 सितंबर से सामाजिक, एकैडमिक, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और दूसरे जमावड़ों को 100 व्यक्तियों के साथ इजाज़त होगी. इनमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर जैसी शर्तों को मानना होगा. मतलब 100 लोग राजनीतिक रैली के लिए जमा हो सकते हैं.