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कोरोना से मृत्यु होने पर सरकारी सेवक के आश्रित को तत्काल दें अनुग्रह राशि-जिलाधिकारी

 

मेरठ-जिलाधिकारी के0 बालाजी ने बताया कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा आदेश जारी किये गये है कि कोविड संक्रमण के नियंत्रण एवं बचाव हेतु स्वास्थ्य सेवाओं, पुलिस, प्रषासन, नगरीय एवं ग्रामीण स्थानीय प्रषासन सहित सभी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी अपने दायित्वों का निवर्हन कर रहें है। इस दौरान अपनी ड्यूटी के समय संक्रमित होने से कुछ कर्मियों की दुःखद मृत्यु भी हुई है। यह सुनिष्चित किया जाये कि ऐसे कर्मियो को तत्काल अनुमन्य अनुग्रह राषि तथा उसके एक आश्रित को नियमानुसार सेवा में रखे जाने की कार्यवाही भी यथाषीघ्र की जानी चाहिए। उन्होने बताया कि यदि इस संबंध में कार्यवाही विभाग/शासन स्तर पर की जानी है तो इस संबंध में जिलाधिकारी अपनी आख्या भी तत्काल संबंधित विभाग को प्रेषित करना सुनिष्चित करें।

जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के उपरोक्त आदेषो के अनुपालन में ऐसे मामलो में तत्काल अपेक्षित कार्यवाही हेतु अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मेरठ को नोड़ल अधिकारी नामित किया जाता है, जिनके द्वारा शासनादेष में दिये गये निर्देषों के अनुसार आगामी कार्यवाही सुनिष्चित करायी जायेगी तथा वांछित सूचना शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

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